
शराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा।
दरभंगा: जिला अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, उत्पाद-वन के विशेष न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने शुक्रवार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 (संशोधित-2022) के अन्तर्गत एक अभियुक्त को पांच वर्ष कारवासा की सजा सुनायी है। लहेरियासराय थाने के बेंता चौक निवासी अभियुक्त दिनेश सहनी को पांच वर्ष कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद हरे राम साहू हैं।


