Home Featured दो शराब कारोबारियों को पांच-पांच वर्ष कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा।
Featured - मुख्य - October 20, 2022

दो शराब कारोबारियों को पांच-पांच वर्ष कारावास के साथ एक-एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय संजीव कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को दो मामले में दो अभियुक्तों एक-एक लाख रुपए अर्थदंड और पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर विषेश पीपी ने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के नंदापट्टी गांव निवासी स्व रामपुकार सिंह के पुत्र चिंटू सिंह तथा प्रभु नारायण सिंह के पुत्र वीर अमर सिंह को शराब कारोबारी को अलीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों शराब कारोबारी को छह-छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी ओर उत्पाद अधिनियम के विषेश न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोबारा शराब पीने के जुर्म में हायाघाट थाना क्षेत्र पौराम गांव निवासी सुरेन्द्र मांझी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।

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