
आयुक्त ने बसों केलिए जारी किये दिशा निर्देश।

दरभंगा। ए. जिलानी
प्रमंडलीय आयुक्त आर.के. खंडेलवाल ने आज यहां बताया कि निजी बस मालिकों के द्वारा टिकट नहीं दिये जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह शिकायत मिली है कि बस के उपर जो भाड़े की तालिका लिखी गई है वह भ्रमित करने वाली है. ऐसे में जिस जगह से बस का परिचालन होता है और आखिरी बस स्टॉप तक का भाड़ा भी लिखा जाय. उन्होंने कहा कि बसों के परमिट देने के संबंध में एक ही रूट पर नये परमिट लेने के समय सारणी में कम से कम 5 मिनट का अंतर होना आवश्यक होगा. बसों के सामने परमिट के संबंध में प्रमुख जानकारी पेंट कर प्रदर्शित करना एवं बसों के दोनों द्वार पर टिकट दर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. इसके अलावा परमिट निर्गत करने से पूर्व तीन सदस्यीय टीम गाड़ी का भौतिक निरीक्षण करेगी और बस में शिकायत पुस्तिका विकलांग सीट, चालक सीट प्रदर्शित करना आवश्यक होगा. प्रत्येक वाहन चालक को बस के परिचालन के संबंध में मासिक विवरणी विहित प्रपत्र में भरकर जमा करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि प्रमंडल के सभी प्रखंडों में सीओ को आदेश दिया गया है कि वह सरकारी जमीन का निरीक्षण कर उस पर बस स्टॉप बनायें.

