Home Featured बाढ़ राहत लेने वाले अयोग्य लाभार्थियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी दर्ज : डीएम।
September 16, 2020

बाढ़ राहत लेने वाले अयोग्य लाभार्थियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी दर्ज : डीएम।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में भेजे जाने वाली राशि को लेकर अंचलाधिकारीयों के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। ऑनलाइन बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा सदर, बहादुरपुर, बेनीपुर, सिंघवारा, हनुमाननगर, जाले, केवटी, घनश्यामपुर, बिरौल, गौराबौराम, किरतपुर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी एवं कुशेश्वरस्थान के अंचलाधिकारी से एक-एक कर पीएफएमएस में भेजे जाने वाले अवशेष डाटा के संबंध में समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार सरकार द्वारा अभी अभी ऑनलाइन बैठक में बताया गया है, कि मुख्यमंत्री को शिकायत मिली है की कई परिवारों में तीन तीन लोगों ने बाढ़ राहत की राशि प्राप्त कर ली है। जबकि योग्य लाभार्थी छूट रहे हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में भाग ले रहे सभी अंचलाधिकारीयों को निर्देश दिया है कि अगर इस तरह की जानकारी मिलती है। तो संबंधित कर्मी एवं संबंधित अयोग्य लाभार्थी के विरुद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। अगर किसी पदाधिकारी द्वारा कोताही बरतने पर सूचना मिली तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए एक भी योग्य लाभार्थी ना छूटने पाए। और जिसके घर में पानी ना गया हो, या एक ही परिवार के एक से अधिक अयोग्य लाभार्थी को बाढ़ राहत की राशि नहीं मिलने चाहिए। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा गया कि किसी भी डाटा की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। अंचलाधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही डाटा भेजें और सभी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन प्रखंड अनुश्रवण समिति में कर ले। उन्होंने तीन दिनों के अंदर बचे हुए डाटा को पीएफएमएस पोर्टल पर भेज देने का निर्देश दिया है।

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