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September 26, 2020

डीएम-एसएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की बैठक।

दरभंगा: शनिवार को समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। अब पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में है और उन्हीं के दिशा-निर्देश में सारा काम होगा। उन्होंने कहा कि चारों ओर निष्पक्ष माहौल दिखना चाहिए। यदि कहीं से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए दिशा-निर्देश जारी है, इसलिए सभी निर्वाची पदाधिकारी सभी निर्देशों को तथा आर.ओ. हैंड बुक को अच्छी तरह से पढ़ के चुनाव की तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू किया जा चुका है, अब बिना अनुमति के कहीं भी 05 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठेगे। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 06 बजे तक कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। जहाँ भी इसका उल्लंघन होगा, वहाँ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रचार हेतु जहाँ भी बैनर/फ्लेक्स लगे हैं, उसे 48 घंटे के अन्दर हटा लिया जाए। शहरी क्षेत्र में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएगें। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा अनुमण्डल स्तर पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। राजनैतिक प्रचार से संबंधित निजी परिसरों में लगे फ्लेक्स/बैनर या दिवाल लेखन को 72 घंटे के अन्दर हटाना आवश्यक है। मकान मालिक की अनुमति से यदि फ्लेक्स लगा है, तो वैध है नही तो वह अवैध माना जाएगा। किसी भी सरकारी वाहन का राजनैतिक उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जाएगा। विकास के नये कार्य नहीं होगे, किसी भी योजना की नयी स्वीकृति नहीं दी जाएगी, लेकिन पूर्व से स्वीकृति प्राप्त, पूर्व से चल रहे कार्य चालू रहेगा। आपदा का कार्य निर्वाचन के अधिनियम से प्रभावित नहीं होगा। जितने भी सरकारी वेबसाइट हैं, उन पर से राजनैतिक फोटोग्राफ्स अविलम्ब हाटा दिया जाए।
उन्होंने जिला के सभी निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्वाचन से संबंधित शिकायत ऑनलाइन c-Vigil पर प्राप्त होते हीं निर्धारित अवधि के अन्दर निष्पादन कराना अनिवार्य है। सभी आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. इसे देखते रहेंगे। कोविड-19 को लेकर जारी किये गए गाईडलाइन के अनुसार चुनावी रोड शो में एक साथ अधिकतम 05 गाड़ी चलेंगी, पुनः आधे घंटे के अंतराल पर 05 गाड़ी चलेगी। चुनावी रैली में मैदान के लिए निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो, इसे आर.ओ. सुनिश्चित कराएगें। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा – 51 से 60 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन आगेन्यास्त्रों (हथियारों) का सत्यापन नही हुआ है, उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हो सकता है । उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि वैसे व्यक्ति जो पहले अपराधिक या साम्प्रादायिक घटना में संलिप्त पाया गये हैं या जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे हथियार जमा करवा लिया जाए।
उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि क्रिटिकल बूथ के परिधि क्षेत्र में धारा 107 की कार्रवाई में तेजी लायी जाए तथा भेद्य क्षेत्र या भेद्य बूथ को चिन्ह्ति करते हुए प्रभावित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध शत्-प्रतिशत् कार्रवाई की जाए तथा सभी आर.ओ. अपने अपने भेद्य क्षेत्र की सूची उपलब्ध करा दें।
बैठक को सम्बोधित करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबू राम ने कहा कि पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दिया गया है, सभी थाना इसे सुनिश्चित कराएगें। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कहीं भी लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। निर्वाचन को लेकर बॉर्डर सिलिंग किया जाना हैं, इसे निर्धारित स्थल पर बैरिकैटिंग कराकर यथाशीघ्र सील करा दें।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या शराब रखने की शिकायत किहीं से भी प्राप्त होती है, तो संबंधित थाना त्वरित कार्रवाई करें। सभी थाना एक शिकायत पंजी खोल लें और चुनाव के दौरान प्राप्त शिकायत को उसमें दर्ज करते हुए किये गए कार्रवाई को भी अंकित करें। रात्रि गश्ती दल द्वारा जो भी अवांछित सामग्री या व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसकी सूचना वे मुख्यालय को तुरंत देंगे। जितने भी वारंट बचे हैं, उनका त्वरित निष्पादन कर लें। लंबित वारंट का प्रस्ताव शीघ्र भेज दें। शराब का विनिष्टकरण करें। अगले 02 दिनों में अभियान चलाकर
धारा 107 एवं बाउण्ड भरवाने की कार्रवाई पूरी कर ली जाए। बाहर से आनेवाले पुलिस बल के लिए आवासन स्थल की सूची बना लें। कोई भी करवाई पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता प्रियंका रानी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार प्रसाद, अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी अजय कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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