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December 30, 2020

एससी-एसटी एक्ट अत्याचार अधिनियम के तहत दिया गया मुआवजा।

दरभंगा: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ त्यागराजन एस. एम. की अध्यक्षता में आयोजित की गयी ।

बैठक में केवटी के माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन झा, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार पासवान एवं माननीय सदस्य सुभाष महतो, उप निदेशक जन-सम्पर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, एस. सी./एस. टी थाना, दरभंगा के थाना प्रभारी उपस्थित थे ।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी,दरभंगा द्वारा चार प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया, जिनमें पहला लहेरियासराय थाना कांड संख्या-06/20 के वादिनी पार्वती देवी, पति धर्म राम को जाति सूचक शब्दों से गाली-गलौज व मारपीट करने तथा यौन उत्पीड़न के लिए कुल मुआवजा राशि 200000 का 25%, 50000 रुपये तथा एस सी/एसटी थाना दरभंगा के कांड संख्या- 81/20 के वादी धरोड़ा, बहेड़ा निवासी हरी दर्शन पासवान, पिता -नरेश पासवान को मारपीट गाली-गलौज एवं जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज व मारपीट करने के एवज में 25 हजार रुपये, घनश्यामपुर थाना के कांड संख्या- 207/20 के वादी पाली निवासी नथुनी मोची पिता- जागे मोची के साथ जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट करने के एवज में 25000 रुपये एवं कुशेश्वरस्थान थाना के कांड संख्या 200/20 के वादी कुशेश्वरस्थान के बलाह निवासी शंकर पासवान, पिता- ज्ञान पासवान के साथ जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट करने के एवज में चार्जशीट दर्ज हो जाने पर 75000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

उल्लेखनीय है कि एससी/ एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत एससी/ एसटी समुदाय के लोगों के साथ जातिसूचक शब्दों से गाली गलौज एवं मारपीट करने पर प्राथमिकी दर्ज होने पर कुल देय मुआवजा का 25% यानी 25000 रुपये दिया जाता है। तथा चार्जशीट दर्ज हो जाने देय मुआवजा का 75% यानी 75000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं महिला यौन उत्पीड़न के मामले में मुआवजा राशि दुगनी यानी 2 लाख रुपये हो जाता है।

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