अस्पतालों की निगरानी केलिए बनाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल निगरानी कोषांग।
दरभंगा: कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दरभंगा नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित कुल 16 निजी अस्पतालों को कोविड मरीजों की ईलाज/भर्ती करने आदेश दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमितों के निजी अस्पतालों में ईलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु डी.एम.सी.एच. से सम्बद्ध 16 प्रमुख निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने एवं सरकार के मानक के अनुरूप कोविड मरीजों का निर्धारित शुल्क पर ईलाज सुनिश्चित कराने हेतु प्राइवेट हॉस्पिटल निगरानी कोषांग का गठन किया गया है।
इस कमिटी में अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा अभिनय भास्कर, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेनीपुर मनोज कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता गौरव शंकर एवं कंचन कुमारी झा, डी.पी.एम (स्वास्थ्य) विशाल कुमार तथा दो सहायक क्रमशः दोलानंद चौधरी, सहायक, जिला राजस्व शाखा, अनिल झा, सहायक, जिला भू अर्जन कार्यालय को शामिल किया गया है, जो प्रतिदिन इन अस्पतालों में ईलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा तथा उपलब्ध बेडों एवं रिक्त बेडों का अनुश्रवण करेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि आपदा के समय सम्बद्ध किसी भी अस्पताल के द्वारा कोरोना संक्रमितों की भर्त्ती करने में आनाकानी की जाएगी या उनके इलाज में कोताही बरती जाएगी तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल 2021 को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, डीएमसीएच से संबद्ध सभी 16 प्रमुख निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें अपने अस्पताल में उपलब्ध सामान्य, आईसीयू एवं वेंटीलेटर युक्त वार्ड में उपलब्ध कुल बेड का 50 प्रतिशत् बेड कोरोना संक्रमितों के ईलाज के लिए सुरक्षित रखते हुए उसे अलग कर प्रॉटोकॉल के अनुसार कोरोना वार्ड में तब्दील करने का आदेश जारी किया गया था। उन्हें प्रमुखता के आधार पर कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर इलाज करने का निर्देश जारी किया गया है तथा इसके लिए अलग अलग वार्ड के लिए अलग-अलग दर भी निर्धारित किया गया है।
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