अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को लेकर हुई बैठक, स्वीकृत किये गए 70 प्रस्ताव।
दरभंगा: मंगलवार को समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्राप्त कुल 78 प्रस्ताव में से 70 प्रस्ताव में प्राथमिकी एवं चार्जशीट के आधार पर मुआवजा देने की स्वीकृति हुई। स्वीकृत हुए मामलों में कुल- 41 लाख 75 हजार रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी। इसमें दो हत्या के मामलें, एक यौन उत्पीड़न एवं 67 मामले गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने से संबंधित शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर पीड़ित, लाभुकों अथवा आश्रितों को कुल मुआवजा एक लाख रूपये, हत्या के मामलें में 8 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न के मामलें में कुल मुआवजा राशि दो लाख रूपये प्रदान किया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है।
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, एस.सी./एस.टी थाना प्रभारी, जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक नागेन्द्र कुमार गुप्ता एवं विशेष लोक अभियोजन एस.सी./एस.टी के सदस्यउपस्थित थे।
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