Home Featured बालश्रम मुक्त बच्चों के त्वरित पुनर्वास एवं बाल तस्करों के विरुद्ध कानूनी कारवाई का डीएम ने दिया आदेश।
July 2, 2021

बालश्रम मुक्त बच्चों के त्वरित पुनर्वास एवं बाल तस्करों के विरुद्ध कानूनी कारवाई का डीएम ने दिया आदेश।

दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में कई बाल श्रमिकों के विभिन्न कारखानों से मुक्त कराने के मामले प्रकाश में आए हैं।

इनमें बहुत से बच्चे अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार के भी होते हैं।  बिहार के ऐसे बच्चों में अन्य जिलों के साथ-साथ दरभंगा जिले के बच्चे भी होते हैं।

कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन एवं अन्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण दरभंगा जिला के निर्धन/आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बच्चों को मजदूरी के लिए चोरी-छिपे अन्यत्र ले जाने की संभावना हो सकती है।

इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा दरभंगा जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों/कार्यालयों एवं कर्मियों को ऐसी गंभीर मामलों में बच्चों को भी मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वासन हेतु त्वरित एवं विधि सम्मत समुचित कार्रवाई करने के लिए निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं :-

जिलाधिकारी द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को आदेश निर्गत करेंगे कि वे अपने क्षेत्र के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर समय-समय पर दौरा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं बाल तस्करी की घटना की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही ऐसे मामले की सूचना मिलने पर बच्चों को भी विमुक्त कराते हुए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से समन्वय कर त्वरित एवं विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि विभिन्न वाहनों की जाँच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन में बच्चों की तस्करी नहीं हो रही है। संदेह की स्थिति में संबंधित पुलिस थाना एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

श्रम अधीक्षक,दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि बाल श्रमिकों अथवा इन्हें कहीं अन्यत्र ले जाए जाने वाले संभावित क्षेत्रों में धावा डालकर अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे तथा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को सजग रहकर ऐसे मामलों की निगरानी करने हेतु निर्देशित भी करेंगे।

दरभंगा के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपने प्रखण्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित कर प्रखण्डों में बाल श्रम से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की जाए। साथ ही श्रम कराने के उद्देश्य से बच्चों को किसी अन्यत्र बस या किसी अन्य माध्यम से ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित थाना एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर त्वरित एवं समुचित विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर समय-समय पर भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बाल तस्करी की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों से मजदूरी करवाने के उद्देश्य से उनके क्षेत्र के बच्चों को कहीं अन्यत्र न ले जाया गया हो, अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से समन्वय कर अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।

दरभंगा जिला के सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित 2016) बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य कार्य योजना एवं किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार सभी थानाध्यक्षों  के सहयोग से समुचित कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उपरोक्त पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान की जाये।

चाइल्ड लाइन, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि बच्चों को श्रम हेतु अन्यत्र ले जाये जाने की सूचना या बाल तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर बच्चों को विमुक्त कराने हेतु अविलंब संबंधित थानों से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

बाल कल्याण समिति, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये।

जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा को निर्देश दिया गया है कि श्रम विभाग के पदाधिकारियों, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति एवं उपरोक्त अन्य चाइल्ड लाइन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानानुसार बच्चों के पुनर्वासन हेतु उचित कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से लोगों को यह बताएंगे कि बच्चों से संबंधित किसी भी मुसीबत की स्थिति में किसी भी व्यक्ति या बच्चों द्वारा चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है।

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