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July 10, 2021

बिना किसी ताम झाम के हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न मामलों का भी हुआ निष्पादन।

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दरभंगा: शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए बिना किसी तामझाम के राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम को काफी साधारण तरीके से शुरु किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। लोक अदालत में आए हुए लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए व्यवहार न्यायालय गेट के सामने पूछताछ केंद्र भी बनाया गया था, जहां से लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने हेतु संबंधित जगहों पर भेजा जा रहा था। कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में दरभंगा के विधिक प्राधिकार कार्यालय में कुल 9 टेबल स्थापित किये गए थे और सभी टेबल पर न्यायिक पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, जहां 433 मामलों में 387 वादों का निष्पादित किया गया। इसमें बैंक ऋण, क्लेम सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों मामलों को लेकर तीन करोड़, 32 लाख 10 हजार 96 रुपये का सेटलमेंट किया गया। जबकि, खबर प्रेषण तक बेंच संख्या पांच और आठ पर निष्पादन की प्रकिया जारी रही। कोरोना संक्रमण के बाद कोर्ट में पहली बार काफी संख्या में लोग सुलह योग्य वादों और ऋण व बकाया के निपटारा को लेकर पहुंचे थे। प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने लोक अदालत में पहली बार पूछताछ काउंटर की व्यवस्था की थी। जहां प्रतिनियुक्त पीएलवी प्रेमनाथ सिंह, इंद्रजीत कुमार, आर्यशंकर, कंचन कुमारी और रीतू कुमारी मार्गदर्शन दे रहे थे। दुर्घटना से जुड़े क्षतिपूर्ति के लिए 41 वादों का निपटारा पीठासीन पदाधिकारी संपत कुमार औश्र पैनल अधिवक्ता तौसीफ अख्तर की पहल पर हुई। इसमें दो करोड़ दो लाख 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति दावा राशि की सेटलमेंट कर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थानाक्षेत्र के सिगवारी पहसौल निवासी छोटेलाल साह की मृत्यु 17 दिसंबर 2014 को सिंहवाड़ा आने दौरान सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसमें मृतक की पत्नी शिवा देवी को क्षतिपूर्ति के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा था। लेकिन, लोक अदालत में उन्हें छह लाख 50 हजार रुपये का भुगतान करा दिया गया। इसी तरह से बहेड़ा थानाक्षेत्र के रमौली निवासी रामप्रवेश कुमार सड़क दुर्घटना मामले को लेकर तीन वर्षों से क्कर लगा रहे थे। अदालत ने सात लाख रुपये मुआवजा निर्धारित कर वाद को समाप्त कर दिया। भरण-पोषण को लेकर पति के खिलाफ केस लड़ रही सबिया खातून को इंसाफ मिला। पति-पत्नी को मिलाकर पुन: दांपत्य जीवन से जोड़ दिया गया।

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