फर्जी खतियान गढ़ने के लिए बहादुरपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी पर कारवाई का डीएम ने दिया आदेश।
दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ0 त्यागराजन एसएम द्वारा बहादुरपुर अंचलाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा कि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के न्यायालय द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं – 65/2020-21 अंचल अधिकारी, बहादुरपुर बनाम उदय शंकर यादव एवं वाद सं – 67/ 2020-21 अंचल अधिकारी, बहादुरपुर बनाम पूनम देवी में दिनांक 03 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया गया है।
उपरोक्त दोनों वादों में निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन दो दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया :-
01. संदेहास्पद एवं बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के कायम जमाबंदी सं – 400/874, 11/102 एवं जमाबंदी सं -5/182 के संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन एवं वर्णित जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ एक सप्ताह के भीतर अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में अभिलेख के साथ भेजना सुनिश्चित करें।
02. न्यायालय में फर्जी एवं गढ़ा हुआ खतियान की प्रति दाखिल करने के आरोप में विपक्ष श्री उदय शंकर यादव पे – शोभित यादव एवं पूनम देवी पति – महेश पासवान के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।
03. अभिलेख की जाँच कर अगस्त 2016 एवं दिसम्बर 2017 में पदस्थापित संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप प्रपत्र ‘क’ गठित कर राजस्व प्रशाखा, दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें।
04. अगस्त 2016 एवं दिसम्बर 2017 में पदस्थापित अंचल अधिकारी के विरूद्ध भी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से प्रपत्र ‘क’ गठित कर राजस्व प्रशाखा, दरभंगा को भेजना सुनिश्चित करें।
05. सी.एस. खेसरा 109 से बने आर.एस. खेसरा 34 पर बिहार अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमित की गई भूमि को अविलंब नियमानुकुल अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें।
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