Home Featured बकरीद एवं सावन के दौरान मंदिर -मस्जिद रहेंगे बंद, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
July 19, 2021

बकरीद एवं सावन के दौरान मंदिर -मस्जिद रहेंगे बंद, कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।

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दरभंगा: समाहरणालय अवस्थित अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्य सचिव बिहार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार, द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान दिए गए निर्देश के आलोक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन बकरीद और श्रावणी पूजा के दौरान कराने को लेकर जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सख़्ती से कराया जाए। उन्होंने भीड़-भाड़ वाले इलाके यथा-सब्जी मंडी मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में मास्क  चेकिंग अभियान जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि वाहनों एवं दुकानों में भी लगातार मास्क की चेकिंग की जाए। 

कोविड-19 मार्ग निर्देशक के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है तथा किसी प्रकार की जुलूस एवं धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी है। इसलिए बकरीद एवं सावन के दौरान मंदिर -मस्जिद बंद रहेंगे।उन्होंने कहा कि इस बाबत सिया वक़्फ़ बोर्ड एवं सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा भी अपने अपने समुदाय को अपील जारी की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि कुर्बानी निर्धारित स्थल पर ही की जाए तथा उसके अवशिष्ट पदार्थ यत्र तत्र न फेंका जाए बल्कि । इस पर सभी थाना अध्यक्ष निगरानी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि संवेदनशील धार्मिक स्थल चिन्हित है जिस पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है

विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना कि तीसरी लहर अगस्त-सितंबर में आने की संभावना है बल्कि कई देशों में यह आ चुकी है। इसलिए इस पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबका टीकाकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि कई टीकाकरण स्थलों पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस पर थानाध्यक्ष को ध्यान देने की जरूरत है। असामाजिक तत्व ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं।

उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 23 से 24 प्रतिशत लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन पर भी ध्यान देने की जरूरत है तथा जहां कोरोना के मामले मिल रहे हैं। वहां सभी का टेस्टिंग जरूरी है।

यदि किसी वाहनों में या प्रतिष्ठान में मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे जब्त किया जाए।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश के आलोक में धार्मिक स्थलों पर गतिविधियां बंद है। तथा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन एवं जुलूस पर प्रतिबंध जारी है। सभी थानाध्यक्ष शांति समिति की बैठक कर इस तथ्य से सभी को अवगत करा दें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह सूचना आम लोगों के बीच दे दी जाए।

उन्होंने कहा कि सिया वक़्फ़ बोर्ड एवं सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड द्वारा भी अपील जारी की गई है।

उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को अपने क्षेत्र के कुर्बानी स्थलों के संबंध में जानकारी ले लेने को ख़या तथा कुर्बानी के बाद जानवर के अवशिष्ट पदार्थ निर्धारित स्थल पर ही निष्पादित किया जाए। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे इसकी पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। इसलिए लगातार गश्ती जारी रहे तथा ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए।

उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है। कई देशों में यह आ चुका है और किसी न किसी माध्यम से यहां भी आएगा। इसलिए सब्जी मंडी, बाजार एवं भीड़ भाड़ वालों क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी रखी जाए।

नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद ने कहा कि आजकल जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है प्रतिबंधित जानवर के ट्रांसपोर्टेशन पर नजर रखने की जरूरत है।

जिलाधिकारी ने कहा कि जानवर के ट्रैफिकिंग के मामले में कार्रवाई प्रशासन करेगी। इसमें किसी निजी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के मामले में सामने आता है, तो, उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) अखिलेश प्रसाद सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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