Home Featured शिक्षिकाओं केलिए एकदिवसीय विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।
October 19, 2021

शिक्षिकाओं केलिए एकदिवसीय विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

दरभंगा: नागरिक सेवा और कानूनी सेवा प्राप्त करना सभी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सभी जरूरतमंद को कानूनी सहायता मिलनी चाहिये और इसके लिए राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया।

उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने प्राधिकार कार्यालय में जिला के विभिन्न प्रखंडों के शिक्षिकाओं के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए कहा। श्री आलम ने कहा कि प्राधिकार का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं

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निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। श्री आलम ने शिक्षिकाओं से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया तथा उन्हें जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता विष्णु कान्त चौधरी ने बाल श्रम कानून के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता है कि हमारे देश में अधिक बच्चों को कानून के बारे में जानकारी हो कि क्या कानून है और लोगों को भी पता हो कि क्या कानून है ताकि बच्चों के अपराध के प्रबृत्ति पर रोक लग सके। श्री चौधरी ने शिक्षिकाओं से कहा कि प्राथमिक

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शिक्षा के विषय वस्तु में बच्चों को सामान्य कानून की शिक्षा दें तो सम्भवतः अपराध में कुछ कमी आ सकती है।

अधिवक्ता तौसीफ अख्तर ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट तथा पूनम कुमारी ने बाल विवाह पर विस्तार से चर्चा की। डीपीओ कन्हैया कुमार ने शिक्षाकाओं का स्वागत करते हुए उन्हें प्राधिकार के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने का अपील किया। मौके पर कार्यालय कर्मी मुन्ना दास, संजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे ।

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