बुधवार को होगा महापौर और उप महापौर के रिक्त पद पर चुनाव एवं शपथ ग्रहण।
दरभंगा: मंगलवार को अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिक सह जिलाधिकारी, के द्वारा निर्देश किया गया है कि
दरभंगा नगर निगम के मुख्य महापौर एवं उप मुख्य पार्षद उपमहापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ दिलाने तथा नगर निगम के महापौर एवं उपमहापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु 12 जनवरी को पूर्वाह्न 10:00 बजे दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में बैठक निर्धारित की गई है।
नगर निगम के महापौर एवं उपमहापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ ग्रहण का कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सदर अनुमण्डल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कार्यक्रम स्थल पर 12 जनवरी को कार्य समाप्ति तक कार्यक्रम स्थल के आस-पास 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत 500 गज के व्यासार्द्ध में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र विस्फोटक इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है।
इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कर दिया गया है।
अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश उपरोक्त कार्य में नियुक्त सरकारी पदाधिकारी, आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी पर तथा सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों, शांतिपूर्ण मतगणना कार्य में लगे कर्मियों पर तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
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