कोविड निगेटिव का प्रमाण पत्र दिखाए बगैर न्यायालय परिसर में नहीं मिलेगी इंट्री।
दरभंगा: कोरोना टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाणपत्र दिखाए बगैर न्यायालय परिसर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर दरभंगा व्यवहार न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकार, गवाह, बेलर एवं मुदालह को न्यायालय परिसर में प्रवेश के पहले अपने कोरोना टेस्ट निगेटिव होने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र के निर्देश पर न्यायालय प्रबंधक मुकेश कुमार ने इस आशय के संबंध में सूचना निर्गत की है। दरभंगा बार एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने बताया कि पक्षकारों को न्यायालय परिसर में प्रवेश से पहले प्रवेश द्वार पर रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि कोरोना के मद्देनजर उक्त निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के कार्यालय में सोमवार को लगभग एक सौ लोगों की जांच की गई। प्राधिकार के सचिव अपर सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने बताया कि प्राधिकार कार्यालय में प्रतिदिन कोरोना की जांच की जा रही है।
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