Home Featured राजद के विधानसभा प्रत्याशी और तत्कालीन जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश।
June 2, 2022

राजद के विधानसभा प्रत्याशी और तत्कालीन जिलाध्यक्ष के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश।

दरभंगा: दरभंगा व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह विशेष न्यायालय दीपक कुमार की अदालत ने एक मामले में राजद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष राम नरेश यादव व वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के महागठबंधन उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के विरुद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है।

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विदित हो कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा क्षेत्र के वीडियो निगरानी दल के प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने 26 अक्टूबर 2020 को केवटी थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ये दोनों पांच सौ लोगों के साथ खिरमा पेट्रोल पंप के पास चुनावी सभा कर रहे हैं। इस दौरान वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उक्त सभा के लिए वैधानिक अनुमति भी नहीं ली गयी थी। मामले के अनुसंधानकर्ता रनंजय कुमार सिंह ने दोनों के विरुद्ध आठ अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था। श्री कुमार की अदालत ने दोनों के विरुद्ध संज्ञान लेकर उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था।

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