अवैध आधार पर वैध अधिकार का सृजन नहीं होता है: डीएम।
दरभंगा: समाहरणालय परिसर अविस्थत अम्बेदकर सभागार में जिलाधिकारी -सह- समाहर्त्ता राजीव रौशन ने राजस्व विभाग के पदाधिकारियों एवं सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि सर्व साधारण की जमीन यानि गैर मजरूआ आम एवं कैसर-ए-हिन्द वाली सरकारी जमीन की कभी भी खरीद/बिक्री नहीं हो सकती है। अगर किसी ने उक्त प्रकार की जमीन की कोई दस्तावेज बनवा लिया है, या अंचल से पर्चा कटवा लिया है, तो भी वह अवैध है, क्योंकि अवैध आधार पर वैध अधिकार का सृजन नहीं होता है। इस तरह के मामले में कई बार उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जा चुके हैं। यदि सीएस (कैडेस्ट्रल सर्वे) खतियान में यदि भूमि का प्रकार गैर मजरूआ आम या कैसर-ए-हिन्द दर्ज है, तो उस जमीन की नया जमाबंदी नहीं खुलती है न चलती है।
उन्होंने कहा लेकिन सरकार के निर्देश के आलोक में भूमिहीन महादलित परिवारों के आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने के लिए ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के आलोक में आयुक्त महोदय के स्वीकृति के उपरान्त भूमि आवंटित की गयी है। ऐसे मामलों को छोड़कर शेष में सरकारी/भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उन सबों के दस्ताबेज रद्द कराने हेतु सूची के साथ जिला को उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के मामलें में एडवर्स पोजिशन का नियम भी लागू नहीं होता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन के क्रय/बिक्रय के मामले में बिक्रेता दोषी है, जो गलत तरीके से जमीन का दस्तावेज बनवाकर बेचा है, इसलिए कार्रवाई बिक्रेता के विरूद्ध की जाए। उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उस पर संबंधित धारा जिसमें छल कर अवैध रूप से दस्तावेज बनवाने, सरकारी कार्य में बाधा उपस्थापित करने, सरकारी सम्पत्ति को छल से बेचना अधिरोपित किया जाए।
बैठक में अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, प्रशिक्षु आई.पी.एस. बिक्रम सिंहाम, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
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