सरकारी संपत्ति क्षति करनेवाले भविष्य में किसी भी नौकरी के लिए होंगे अपात्र, सरकारी लाभ से होंगे वंचित।
दरभंगा: अग्निपथ के विरुद्ध 18 जून को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अलावे सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा शुक्रवार को की गई बैठक में सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा गया है कि रेलवे या अन्य सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति क्षति करनेवाले वाले को बख्शा नहीं जाए।
दरभंगा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इस आशय की जानकारी देते हुए बताया गया है कि सरकारी संपत्ति क्षति करनेवाले युवकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी और उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज करवाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वे अपात्र माने जाएंगे। उनके चरित्र सत्यापन में इस तथ्य को अंकित किया जायेगा। साथ सरकारी संपत्ति क्षति करनेवालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जाएगा। उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानेवालों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।
इसी आलोक में जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वरा दरभंगा जिले में आदेश लागू कर दिया गया है। साथ ही सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर विरोध प्रदर्शन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा जिला के तीनों अनुमंडल क्षेत्र में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू कर दिया गया है।
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