Home Featured हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा।
July 27, 2022

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा।

दरभंगा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सदर थाने के मझियामा भिट्ठी निवासी राजा राम पासवान को उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने के अतिरिक्त सजा व आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी मामले में इसी गांव के महेंद्र राम को सश्रम उम्रकैद तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीना अतिरिक्त की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की।

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श्री सिंह के अनुसार 18 अगस्त 1993 को सदर थाने के मुहम्मदपुर में उसी गांव के महेश्वर प्रसाद सिंह की राजा राम पासवान ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन मझियामा निवासी रघुवीर सिंह ने 18 सितंबर 1993 को सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 15 जनवरी 2014 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने गवाही दी। दोनों अभियुक्तों को छह जुलाई को न्यायालय ने दोषी करार दिया था।

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