Home Featured हटाये गए पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोपी सिंहवाड़ा के बीडीओ शशि प्रकाश।
August 4, 2022

हटाये गए पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोपी सिंहवाड़ा के बीडीओ शशि प्रकाश।

दरभंगा: नियम को ताक पर रखकर पंचायत चुनाव कार्य में गैर जिम्मेदार आचरण के आरोप में सिंहवाड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिप्रकाश को निलंबित कर दिया गया है।

बीडीओ पर पंचायत आम निर्वाचन 2016 में उदासीनता बरतने, स्वेच्छाचारीता एवं गैर जिम्मेदार आचरण का आरोप है।

निलंबित अधिकारी का बिहार ग्रामीण विकास अभिकरण नालंदा में पदस्थापित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए संचालन पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया है।

बीडीओ शशि प्रकाश के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदार आचरण, बिहार सरकारी सेवक आंचार नियमावली 1976 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली- 2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप पत्र डीएम, दरभंगा के पत्रांक- 318 दिनांक- 10.02.2022 द्वारा गठित है जो उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक- 791 दिनांक 25.02.2022 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया ।

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प्राप्त आरोप पत्र पर विभाग द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। लेकिन संबंधित बीडीओ ने विभाग को स्पष्टीकरण नही दिया। तत्पश्चात शशि प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गैर जिम्मेदार आचरण, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली- 2006 के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करने का आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। चूंकि

शशि प्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप वर्तमान पदस्थापन स्थान से संबंधित है तथा गंभीर प्रकृति के हैं, जिसकी वृहत् जांच की आवश्यकता है परिणामस्वरूप विभाग ने उन्हें निलबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा निर्धारित किया है। श्री प्रकाश के सिंहवाड़ा प्रखंड में पदस्थापित रहने से जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना व्यक्त की गई है। निलंबित बीडीओ श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव

अरविन्द मंडल को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है एवं डीएम को जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है।

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