Home Featured पॉस्को एक्ट में साढ़े तीन वर्ष की सश्रम कारावास के साथ मिली अर्थदंड की सजा।
August 11, 2022

पॉस्को एक्ट में साढ़े तीन वर्ष की सश्रम कारावास के साथ मिली अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: पॉस्को के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने गुरुवार को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी को 11 वर्षीया बच्ची के साथ अपराध करने के मामले में साढ़े तीन वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

उसे पॉस्को एक्ट के तहत साढे़ तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गयी है। उसे अपराध करने के मामले में दोषी करार दिया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस की।

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श्री पराजित के अनुसार पीड़ित बच्ची के परिजन ने दो अगस्त 2019 को महिला थाने में कांड अंकित कराया था। अभियुक्त घटना के दिन से ही न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्त के विरुद्ध 31 जुलाई 2019 को पुलिस अनुसंधानक ने आरोप पत्र समर्पित किया था। न्यायालय ने छह जनवरी 2020 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी। पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा भुगतान का भी आदेश दिया गया है। यह डीएलएसए द्वारा दिया जाएगा।

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