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August 11, 2022

एससी एसटी एक्ट के अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा।

दरभंगा: अनुसूचित जाति-जनजाति के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला ओपी के पिररी निवासी जिवेंद्र लाल देव, संतोष लाल देव, उमेश लालदेव, राजेश लाल देव, ब्रजकिशोर लाल देव व श्यामलाल देव को सजा सुनायी।

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इन्हें दफा 324 के तहत तीन-तीन वर्ष की कैद, दफा 323 में एक-एक वर्ष कैद, दफा 148 में दो-दो वर्ष कैद, दफा 147 में एक-एक वर्ष कैद, 307 में सात-सात वर्ष व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष कैद तथा अलग-अलग सजाओं में एक-एक हजार व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में न्यायालय ने इन्हें छह अगस्त को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी।

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