दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पूर्व मुखिया दोषी करार।
दरभंगा: व्यवहार न्यायालय दरभंगा के प्रथम एडीजे उदयवंत कुमार की अदालत ने सिमरी थाना के दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सढ़वड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया संजय कुमार सिंहा को दोषी करार दिया और जमानत बंध पत्र खारिज करते हुए जेल भेज दिया। सत्र वाद संख्या 536/12 में अभियोजन पक्ष से एपीपी अरुण कुमार सिंह ने बहस की। एपीपी सिंह ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या- 47/12 में 31 मई 2012 को आरोप पत्र समर्पित किया गया।
वहीं आरोप गठन के बाद पीड़िता द्वय समेत 8 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। कोर्ट ने बुधवार को दो अभियुक्त को आरोप मुक्त किया और पूर्व मुखिया संजय कुमार सिंहा को भादवि की धारा 376/511, 323,341,504 में दोषी करार दिया। सजा की अवधि का निर्धारण पर 5 सितम्बर को किया जाएगा ।
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