एससी एसटी एक्ट में तीन दोषी करार।
दरभंगा: एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के विशेष न्यायाधीश हमबीर सिंह बघेल की अदालत ने बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक आपराधिक मामला में भच्छी गांव निवासी सूरज यादव, कमल यादव, दाना देवी को मारपीट, गाली-गलौज के अभियोग में दोषी करार दिया।
इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप था कि आरोपियों ने 15 अगस्त 2013 को भच्छी गांव में ही रेखा देवी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी संजीव कुमार कुंवर ने पांच साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया था।
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