Home Featured ठगी एवं छेड़खानी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज।
September 7, 2022

ठगी एवं छेड़खानी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज।

दरभंगा: ठगी एवं छेड़खानी करने वाले बिरौल थाना क्षेत्र के अफजला, टोले खोन गांव निवासी कैलाश चौपाल की जमानत याचिका न्यायिक दंडाधिकारी मनीषा कुमारी ने खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया।

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आरोपी के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता लगाने के लिए पीडिता बिरौल प्रखंड गई हुई थी। वहीं पर कैलाश चौपाल से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि एक ही जाति और बगलगीर हैं। मकान दिलाने के लिए 25 हजार रुपये, आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक का पासबुक का फोटो कांपी ले लिया ओर बोला कि एक महिने में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा देंगे। जब वादनी दरभंगा से कुशेश्वर स्थान रोड घोईघाट सोनकी के बीच चार चक्के गाड़ी से जा रही थी तो कैलाश चौपाल गाड़ी चालक को पानी लाने के लिए भेज दिया और वादनी के साथ जबरदस्ती करने लगा । हल्ला मचाने पर बहुत लोग आकर जान बचाई । इसी मामले में अभियुक्त का जमानत खारिज कर जेल भेज दिया गया है।

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