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September 24, 2022

67वीं  बीपीएससी परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग।

दरभंगा: बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बीपीएससी (पीटी) की परीक्षा 30 सितम्बर को जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिनमें लगभग 25 हजार परीक्षार्थी भाग लेंगे।

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचाररहित परीक्षा का आयोजन सम्पन्न कराने हेतु दरभंगा के डीएमसीएच के सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन की अध्यक्षता में सभी केंद्र अधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को सफलता पूर्वक परीक्षा संचालन हेतु ब्रीफिंग की गयी।

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बैठक में परीक्षा कदाचार रहित सम्पन्न कराने को लेकर बीपीएससी द्वारा किये गए बदलाव से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब परीक्षा केन्द्र के अन्दर 11 बजे के बाद किसी भी परस्थिति में उम्मीदवार का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। इसलिए 11 बजे के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की फ्रिसकिंग कर प्रवेश दिलाना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के उपरांत 11 से 12 बजे तक परीक्षार्थी अपने कक्ष में ही बैठे रहेंगे। इस दौरान उन्हें कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

गश्ती दण्डाधिकारी द्वारा प्रश्नपत्र का बक्सा 11 बजे के बाद ही केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। वे 11.30 तक दोनों परीक्षा केंद्र पर प्रश्नपत्र का बक्सा उपलब्ध करा देंगे। बक्सा के अन्दर प्रश्नपत्र का शिल्ड लिफाफा परीक्षा कक्ष के अन्दर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा।

परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् ओएमआर सीट उसी लिफाफे में परीक्षार्थियों के सामने ही शिल्ड किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकेंगे। सभी परीक्षा केन्द्र पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बॉक्स, जिस लॉकर में रखा जाएगा, वह कम्बीनेशन लॉक होगा, जिसका नम्बर 30 सितम्बर को पूर्वाह्न 10ः00 बजे नोडल पदाधिकारी को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा,जिससे वह खुलेगा।

 उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में कदाचार में पाये जाने वाले उम्मीदवार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा मुहैया करायी जाएगी साथ ही उनका कक्ष भू तल पर ही रखा जाएगा।

परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए आधार आवश्यक होगा। इसका विज्ञापन भी कराया जाएगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह दण्डाधिकारी या केन्द्राधीक्षक क्यों न हो, स्मार्ट फोन की अनुमति नहीं होगी। केवल केन्द्राधीक्षक नन स्मार्ट फोन रख सकेंगे।

परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी करायी जाएगी। परीक्षा तिथि को जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा -144 लागू किया जाएगा। उसके इर्द-गिर्द ठेला, खोमचा वाले को वहाँ रहने की अनुमति नहीं होगी। स्थाई दुकान में भी ग्राहक और दुकानदार के अलावा किसी अन्य को रहने की इजाजत नहीं होगी। ग्राहक समान क्रय कर चले जाएंगे, न कि रूक सकेंगे। परीक्षा के पूर्व शहरी क्षेत्र के लॉज में छापामारी भी करायी जाएगी।

उक्त बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, डीसीएलआर राकेश कुमार रंजन, पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार, कोषागार पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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