शराब तस्कर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना।
दरभंगा: शराब तस्करी के मामलों अब सजा मिलमी शुरू हो चुकी है। बुधवार को भी उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने अलीनगर थाना क्षेत्र के गोरौल निवासी व शराब तस्कर गोपाल महतो को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
बताया जाता है कि गोपाल महतो के बथान से 243 लीटर हरियाणा निर्मित विदेशी शराब बरामद हुई थी। इसकी प्राथमिकी अलीनगर थाना कांड संख्या 34/18 दर्ज की गई। इस मामले का ट्रायल जीओ वाद संख्या 344/18 के तहत हुआ। विचारण के दरम्यान अपर विशेष लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि आरोप पत्र और संज्ञान के बाद विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का संचालन तत्परता से किया तथा अभियुक्त को दफा 30(ए) में दोषसिद्ध कराने में सफल रहे।
पांच दिनों तक प्रचंड लू की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी।
दरभंगा: 20 से 24 अप्रैल तक लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने इसको …