एससी एसटी अत्याचार निवारण अंतर्गत पीड़ितों के मुआवजे को लेकर हुई बैठक।
दरभंगा: समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेदकर सभागार में एडीएम राजेश झा राजा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में एसएसपी व सिटी एसपी से जिला अवस्थित विभिन्न थाने द्वारा द्वितीय किस्त की मुआवजा के लिए 94 मामले प्राप्त हुए। इनमें 5 मामले त्रुटिपूर्ण पाए गए। इस प्रकार अनुमोदन के लिए कुल 89 मामले तथा यात्रा भत्ता से संबंधित पीड़ित गवाहों की संख्या 11 रही।
बैठक में बताया गया कि 89 मामले गाली – गलौज, मारपीट करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग एवं लज्जा-भंग करने से संबंधित हैं। ज्ञात हो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के पीड़ित, लाभुकों व आश्रितों को कुल मुआवजा 1 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 03(2)(V) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 8 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 2 लाख रूपये प्रदान किया जाता है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के बाद पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि दी जाती है। पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कुल स्वीकृत मामलों में 27 लाख 51 हजार 950 रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा दी गयी।
बैठक में अलीनगर विधायक मिश्रीलाल यादव, हायाघाट के विधायक रामचन्द्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. असलम अली, सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एससी., एसटी) संजीव कुमार कुंवर, सदस्य विजय कुमार पासवान, राम प्रवेश पासवान, अमर राम, सुभाष महतो, थानाध्यक्ष, एससी, एसटी रवि कुमार चौधरी आदि मौजूद थे
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