हत्या के जुर्म में दो अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर गांव के नागेश्वर सहनी हत्या के जुर्म में दो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। यह न्याय निर्णय दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या की जुर्म में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनहपुर निवासी रणजीत सहनी एवं बलजीत सहनी को आजीवन सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष का संचालन एपीपी चंपा मुखर्जी ने किया। एपीपी मुखर्जी ने बताया कि अभियुक्तों ने आपसी दुश्मनी को लेकर 27 मई 22 की रात के 8.30 बजे सनहपुर गांव के नागेश्वर सहनी को पिस्तौल का वट और लोहे के रॉड से सिर पर प्रहार कर गंभीर रुप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई।

इसकी प्राथमिकी मृतक के पुत्र पंकज कुमार के फर्द बयान पर सिंहवाड़ा थाना में प्राथमिकी संख्या 97/22 दर्ज हुई थी। अदालत में मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 303/23 के तहत चल रही थी। अदालत ने 3 जनवरी को दो अभियुक्त को दोषी ठहराया था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई पुरी कर बलजीत सहनी को क्रमशः भादवि की धारा 302(मानव वध) में आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड और रंजीत सहनी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार की सजा सुनाई है।

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