हत्याकांड के तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को शिव कुमार हत्या कांड के तीन अभियुक्त कुंदन कुमार महतो उर्फ स्पाइडर, अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ डीजे एवं राजा साह को सश्रम आजीवन कारावास और पचीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने 1 फरवरी को भादवि की धारा 302 और 27 शस्त्र अधिनियम में तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 466/21 से बने एससी/एसटी कांड संख्या 127/21 में विचारण के बाद सदर थाना के भेलूचक निवासी राम विलास महतो के बेटे कुंदन कुमार महतो उर्फ एसपाईडर, गांधीनगर कटरहिया निवासी मनोज कुमार कर्ण के बेटे अभिषेक कुमार कर्ण उर्फ डीजे एवं बहादुरपुर थाना के दिलावरपुर निवासी उमेश साह के बेटे राजा साह को सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बताया कि 6 सितंबर 21 की रात करीब 11 बजे कुंदन ने अपने दोनों सहयोगियों के साथ बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंज रोड पर जाकर शिवकुमार से बकाए रुपए की मांग की। शिवकुमार ने रुपया नहीं दिया तो अभिषेक ने पिस्टल से चार राउंड फायरिंग की, जिसमें से दो गोली शिवकुमार को लगी।

जख्मी शिवकुमार को डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया। जख्मी का बयान 7 सितंबर 21 को हुआ। जिस आधार पर बहादुरपुर थाना में कांड दर्ज हुआ। अनुसंधानकर्ता ने यह मुकदमा हत्या और शस्त्र अधिनियम एक्ट के अतिरिक्त एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया।

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