Home Featured शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में एक वर्ष कारावास की सजा।
February 10, 2025

शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में एक वर्ष कारावास की सजा।

दरभंगा: शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में हायाघाट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर के संतोष कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने सोमवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।

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उत्पाद के स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि 8 फरवरी 24 की रात अभियुक्त की पत्नी ने हायाघाट थाना को फोन कर बताया कि उसके पति शराब पीकर हंगामा और मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार कर ब्रेथ एनलाइजर से जांच की तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई।

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पत्नी अनीता देवी के आवेदन पर हायाघाट थानाकांड संख्या 11/24 कर उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया। न्यायालय में इसका विचारण जीओ वाद संख्या- 582/24 के तहत चल रहा था। अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि जुर्मी के विरुद्ध शराब पीने सहित कई मामले दर्ज हैं।

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