बेनीपुर उपकारा में विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन।
दरभंगा: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन उपकारा में किया गया।

काराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली ने कहा कि मामूली अपराधों के मामलों को आसानी से सुलझाने के लिए प्ली बार्गेनिंग यानि सौदा अभिवाक एवं अपराधों का शमन करने की व्यवस्था कानून में किया गया है।

इन व्यवस्थाओं में आरोपी एवं पीड़ित आपस में समझौता करते हैं। आरोपी द्वारा पीड़ित को नुकसान की भरपाई की जाती है और बदले में आरोपी को न्यायालय द्वारा कम से कम दंड दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शमनीय अपराध वैसे अपराध होते हैं, जिसमें पक्षकार आपस में सुलह समझौता कर मुकदमे को समाप्त करा सकते हैं। ऐसे मुकदमों का निपटारा लोक अदालत में आसानी से होता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से पक्षकारों को समय एवं धन की बचत होती है और आपसी संबंध भी सुधरते हैं।

सुलभ न्याय पाने के इन आसान तरीकों की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। मौके पर कारा उपाधीक्षक रत्नेश कुमार राय, पीएलवी नितीश कुमार राम सहित सभी काराधीन बंदी मौजूद थे।
गुम हुए मोबाइल ऑपरेशन मुस्कान के तहत दस दिनों के अंदर बरामद।
दरभंगा: लहेरियासराय थाना की पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को 10 दिन में ऑपरेशन मुस्कान के तहत बर…