विधायक सहित दो व्यक्ति को तीन माह कारावास सहित अर्थदंड की सजा।
दरभंगा: जिला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल, पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया है। भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और 500 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को अदालत ने दोनों दोषी को सजा सुनाई है। दोनों के विरूद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी कराई थी। सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला। जब मैं गोसाईं टोल पहुंचा, तो पूरब दिशा से आ रहे मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोग हरवे-हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेर कर गाली-गलौज करने लगे। जब विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार किया। जिस वे सूचक घायल हो गए।

सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपए निकाल लिए। जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और बाद में डीएमसीएच में हुआ। अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्री आर्या की अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है।

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