तेरह वर्षीय बालक की हत्या के जुर्म में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा।
दरभंगा: नाबालिग गौतम साह की हत्या के जुर्म में कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के चिगरी गांव निवासी राम विनय यादव, घुरन यादव, विपिन यादव, विजय यादव को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने मंगलवार को आजीवन सश्रम कारावास और पच्चीस पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 और 201 के तहत 13 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। सजा के बिंदु पर 25 फरवरी को सुनवाई हुई। हत्या मामले के सत्र वाद संख्या 374/2019 में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस किया।

पंडित के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध पुरानी रंजिश को लेकर गांव के प्रभु साह ने अपने भतीजा गौतम साह को गायब करने तथा हत्या करने का आरोप लगाते हुए 11 अक्टूबर 2015 को प्राथमिकी कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या 279/15 दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप था कि मृतक के पिता ने राम चन्द्र साह के मुकदमा में गवाही दी थी।

जिस रंजिश के कारण अभियुक्तों को 13 साल का मृतक गौतम साह को ले जाते गवाहों ने देखा था। मृतक अपनी मां को खेत में पानी देने गया था। वहां से मां के साथ पीछे-पीछे लौट रहा था। उसी समय मृतक को पीछे से ही अभियुक्तों ने गायब कर दिया। दूसरे दिन सुबह में मृतक का लाश नाला में मिला था। जहां मृतक का पैर बंधा हुआ तथा मुंह से खून निकल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 29 नवंबर 2019 को आरोप गठन किया गया। इस मामले में एपीपी पंडित ने 9 गवाहों की गवाही कोर्ट में कराए थे।

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