Home Featured नर्सिंग छात्र हत्याकांड: प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका खारिज, अन्य को भी राहत नहीं।

नर्सिंग छात्र हत्याकांड: प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका खारिज, अन्य को भी राहत नहीं।

दरभंगा: न्याय मंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग छात्र राहुल कुमार हत्याकांड के आरोपी प्रेम शंकर झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी की पुत्री तन्नू प्रिया डीएमसीएच में ही बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी, जिसने कॉलेज के सहपाठी राहुल कुमार से अंतरजातीय विवाह कर लिया था। इस शादी से नाराज प्रेम शंकर ने 5 अगस्त 2025 को दिनदहाड़े डीएमसीएच परिसर में राहुल को गोली मार दी, जहां घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

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घटना स्थल से दो देशी कट्टे, गोलियां और 52 हजार रुपये बरामद हुए थे, जबकि हत्या में प्रयुक्त शस्त्र को फोरेंसिक जांच में कारगर पाया गया। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और आरोपी न्यायिक हिरासत में है।  हत्याकांड के बाद बीएससी नर्सिंग छात्रों ने करीब एक सप्ताह तक आंदोलन किया, जबकि आरोपी को घटनास्थल पर ही पकड़कर पीटा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर डीएमसीएच से पीएमसीएच तक इलाज कराया, उसके बाद जेल भेज दिया।

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इसी अदालत ने शनिवार को वाहन चोरी के केवटी थाना कांड संख्या 238/25 में आरोपी रामवृक्ष यादव उर्फ रुदल यादव तथा बहादुरपुर थाना कांड संख्या 387/25 में प्राणघातक हमले के आरोपी सुगंध पासवान की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं। लोक अभियोजक झा ने कहा कि जघन्य अपराधों में तत्काल जमानत न मिलने से अपराधिक घटनाओं में कमी आएगी।

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