Home Featured निजी स्कूलों की मनमानी फीस के विरुद्ध जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान।

निजी स्कूलों की मनमानी फीस के विरुद्ध जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान।

दरभंगा: जिला प्रशासन ने निजी विद्यालयों की ओर से छात्रों एवं उनके अभिभावकों से प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क सहित अन्य मदों में मनमाने तरीके से फीस वसूलने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि दरभंगा जिले में संचालित सभी निजी विद्यालय “बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम–2019” के प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन करेंगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार के इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालय प्रत्येक प्रकार के शुल्क – प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क सहित अन्य फीस – की दरें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर विद्यालय के सूचना पट्ट एवं अपनी वेबसाइट पर जारी करने के लिए अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किसी भी निजी विद्यालय को अधिकतम 7 प्रतिशत तक ही शुल्क वृद्धि करने की अनुमति है। 7% से अधिक वृद्धि के लिए बिहार सरकार की शुल्क विनियमन समिति की पूर्व स्वीकृति लाना अनिवार्य होगा।

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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय कक्षावार पाठ्यपुस्तकों एवं ड्रेस-यूनिफॉर्म की सूची पहले से जारी करेंगे तथा अभिभावकों को किसी भी विशेष दुकान से पुस्तक, कॉपी, यूनिफॉर्म आदि जबरन न खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किसी निश्चित दुकान पर अभिभावकों को खरीदारी के लिए मजबूर करना दंडनीय अपराध माना जाएगा।

शिकायतों के निपटारे के लिए अधिनियम के तहत शुल्क विनियमन समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। समिति को शुल्क से संबंधित शिकायतों की जांच एवं सुनवाई का विशेष अधिकार प्राप्त है। अभिभावक शुल्क वृद्धि की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत समिति में दर्ज करा सकते हैं।

अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों के लेखाकों का नियमित संधारण करना एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराना अनिवार्य किया गया है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रथम बार अपराध में 1 लाख रुपये तक तथा पुनरावृत्ति में 2 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकेगा।

जिलाधिकारी ने सभी निजी विद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें और किसी भी तरह की मनमानी शुल्क वसूली से बचें। साथ ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा को प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि छात्रों एवं अभिभावकों के हितों की पूर्ण रूप से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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