
दरभंगा कोर्ट: 5 अभियुक्तों को आत्मसमर्पण का आदेश, कई जमानतें खारिज।
दरभंगा: जिला न्याय मंडल की अदालतों ने जानलेवा हमले, परीक्षा घोटाले व अन्य मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा ने सोनकी थाना कांड 107/24 में पांच अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए आत्मसमर्पण का आदेश दिया।
महापारा गांव के अनुज लालदेव, भिसन लालदेव, छोटू लालदेव, सावन लालदेव व नागो लालदेव को अदालत में हाजिर होने का निर्देश है। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार ने सदर थाना कांड 38/25 के प्राणलेवा हमले के आरोपी ककरघट्टी निवासी छोटू यादव उर्फ धर्मेंद्र कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।इसी क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव ने नेहरा थाना कांड 02/26 के नामजद आरोपी, उत्क्रमित एमएस राघोपुर डयोढी के पूर्व प्रधानाध्यापक अभिषेक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी।

मामला परीक्षार्थियों से शुल्क वसूलकर बिहार बोर्ड को न जमा करने का है।वहीं, सिमरी थाना कांड 326/25 के आरोपी सुजीत कुमार झा का नियमित जमानत आवेदन व यशवंत कुमार की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई।

