
शराब तस्कर दोषी सिद्ध, सजा पर 10 फरवरी को सुनवाई।
दरभंगा: उत्पाद द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने दो शराब तस्करों को दोषी ठहराया। मनीगाछी थाना कांड 44/22 (जीओ वाद 195/22) के अभियुक्त महथौर निवासी अमर साह व सुहत (बहेड़ा) के विकास कुमार को उत्पाद अधिनियम धारा 30 के तहत दोषी करार दिया।सजा अवधि पर सुनवाई 10 फरवरी को। एक अन्य आरोपी को साक्ष्य अभाव में रिहा किया।उत्पाद स्पेशल एपीपी मनोज कुमार मनमौजी ने बताया कि 17 मार्च 2022 को लहटा राइस मिल के पास 4051 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई थी। एपीपी हेमंत कुमार के अनुसार, दोनों को भारी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।


