Home मुख्य सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने तीन अभियुकों को दिया दोषी करार। Voice of Darbhanga
मुख्य - January 23, 2017

सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने तीन अभियुकों को दिया दोषी करार। Voice of Darbhanga

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दरभंगा: सामुहिक दुष्कर्म(गैंग रेप) के एक मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।सजा के बिंदु पर सुनवाई व निर्णय के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित किया है। सोमवार को अदालत में गैंग रेप से संबंधित सत्र वाद संख्या 347/15 की सुनवाई के बाद कोर्ट ने विश्व विद्यालय थाना क्षेत्र के बेला सुन्दरपुर निवासी मो.शमीम उर्फ छोटू,बेला निवासी बिरेन्द्र यादव और केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा निवासी फकीरा साह के पुत्र राम कुमार को भा.द.वि.की धारा 376(g)  समेत एस.सी/एस.टी. एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

बताते चलें कि19मई 2015 की रात दरभंगा बस स्टैंड के पास एक महिला को टेम्पु चालक मो.शमीम उर्फ छोटू ने उसे दरभंगा रेलवे स्टेशन पहूंचाने के बदले बाघ मोड़ के निकट श्री श्याम आटो सेल्स नामक पेट्रोल पंप के एक कमरे में ले जाकर तीनों अभियुक्तों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। अज्ञात ब्यक्ति द्वारा मोबाइल से सूचना मिलने पर महिला थानाध्यक्ष ने पीड़िता के साथ घटना स्थल से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला के फर्दब्यान पर महिला थाना काण्ड सं.30/15,भा.द.वि.की धारा 376(जी) और 3(2)  5 एस.सी/एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कूल 6 गवाहों की गवाही कराई गई।और अन्तत:अभियोजन पक्ष अभियुक्तों का अपराध सिद्ध करने में कामयाब रहा।अब लोगों की निगाहें 27 जनवरी को इस मामले में आने वाली सजा पर टिक गई है।तीनों अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में है।

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