Home Featured बकाया लगान न जमा करने पर नीलामी, अपर समाहर्ता का निर्देश।

बकाया लगान न जमा करने पर नीलामी, अपर समाहर्ता का निर्देश।

दरभंगा: वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में जिला प्रशासन ने सभी जमाबंदी रैयतों से ऑनलाइन लगान जमा करने की अपील की है। अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने कहा कि रैयत समय पर ऑनलाइन लगान रसीद काटकर राशि जमा करें, ताकि भूमि संबंधी स्थिति स्पष्ट रहे।उन्होंने बताया कि लगान जमा से खाता-खेसरा से जुड़ी जमीन बिक्री या अन्य कार्रवाई की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। चेतावनी देते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि बकाया लगान न जमा करने पर नीलाम पत्र वाद दायर कर वसूली की जाएगी। रैयत वसुधा केंद्र पर जाकर या मोबाइल से आसानी से लगान जमा कर सकते हैं।जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर लाइव के जरिए लगान वसूली, परिमार्जन, जमीन बंटवारा, निबंधन व म्यूटेशन की जानकारी दी गई है। जमीन मापी के लिए भी वसुधा केंद्र या मोबाइल ऐप से आवेदन कर शुल्क जमा करने पर अंचल अधिकारी तिथि निर्धारित करते हैं। प्रशासन ने रैयतों को समयबद्ध कार्रवाई की सलाह दी है।

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