
शराब तस्करी: कारोबारी को 7 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना।
दरभंगा: उत्पाद शराब कारोबारियों को मंगलवार को सख्त सजा सुनाई गई। उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर गांव निवासी स्व. झमेली साह के पुत्र अमर साह को उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30 के तहत 7 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

इसी मामले में बहेड़ा थाना क्षेत्र के सुहत गांव के रसिक लाल यादव के पुत्र विकास कुमार यादव को शराब तस्करी के आरोप में 5 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।

स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि जुर्माना न देने पर दोनों को अतिरिक्त 6-6 माह की सजा भुगतनी होगी।वर्ष 2022 में मनीगाछी थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर दोनों तस्करों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी मनीगाछी थानाकांड संख्या 44/22 दर्ज हुई थी। जीओ वाद संख्या 195/22 के तहत चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष का संचालन स्पेशल एपीपी मनोज कुमार मनमौजी ने किया। अदालत ने साक्ष्यों की गहन जांच व दोनों पक्षों के तर्कों के बाद यह फैसला सुनाया।


