
दामाद हत्याकांड में सास की जमानत खारिज, कोर्ट ने कई गंभीर अपराधियों को राहत नहीं दी।
दरभंगा: सिविल कोर्ट में दामाद को जहर देकर हत्या के आरोपी सास की जमानत याचिका खारिज हो गई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय ने जाले थानाकांड 67/24 के आरोपी रेवढ़ा निवासी ममता देवी का नियमित जमानत आवेदन ठुकरा दिया।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि विशनपुर थानाकांड 122/25 में हत्यारोपी बिसौल के सत्रुघन सहनी व राहुल सहनी की जमानत भी खारिज हुई। पतौर थाना प्राथमिकी 104/25 में अपहरण आरोपी जीवनपट्टी के अर्जुन पासवान को राहत नहीं मिली।

अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार ने लहेरियासराय थानाकांड 483/23 में ठगी-जालसाजी के आरोपी इस्माईलगंज के फरहूल ऐन की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।पीपी झा ने कहा कि गंभीर अपराधियों को जल्द जमानत न मिलने से अपराध दर घटी है।

