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मुख्य - July 26, 2016

पंचायत निर्वाचन कार्यक्रम घोषित

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दरभंगा: पंचायत आम निर्वाचन – 2016 के अन्तर्गत दिनांक – 28 जुलाई 2016 को किरतपुर प्रखण्ड के जिला परिषद् हेतु संपूर्ण प्रखण्ड का मतदान तथा विरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्डो में ग्राम पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर होने वाले मतदान के अवसर पर निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु जिला दण्डाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) डाॅ0 चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा श्री सत्यवीर सिंह द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्डों में दिनांक 28.07.2016 को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है।
किरतपुर प्रखण्ड में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 95 है। किरतपुर प्रखण्ड में 43 भवनों में कुल 96 मतदान केन्द्र बनाये गए है। जिनमें से 01 सहायक मतदान केन्द्र है। मतदान के दिन निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु किरतपुर प्रखण्ड को 08 सेक्टर, 03 जोन एवं 01 सुपर जोन, क्यू0आर0टी0 02 में बाँटा गया है तथा 29 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल बनाये गए है।
बिरौल प्रखण्ड में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 01 है। बिरौल प्रखण्ड में 01 भवनों में कुल 01 मतदान केन्द्र बनाये गए है। जिनमें से शून्य सहायक मतदान केन्द्र है। मतदान के दिन निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु बिरौल प्रखण्ड को 01 सेक्टर, 01 जोन एवं 01 सुपर जोन में बाँटा गया है तथा 01 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल बनाये गए है।
बहादुरपुर प्रखण्ड में 02 भवनों में कुल 04 मतदान केन्द्र बनाये गए है। जिनमें से 02 सहायक मतदान केन्द्र है। मतदान के दिन निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु बहादुरपुर प्रखण्ड को 02 सेक्टर, 01 जोन एवं 01 सुपर जोन, क्यू0आर0टी0 01 में बाँटा गया है तथा 02 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल बनाये गए है।
जिला प्रशासन पंचायत आम निर्वाचन – 2016 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के आदेश से 21.07.2016 द्वारा बहादुरपुर प्रखण्ड के दो पंचायत (तारालाही एवं खराजपुर पंचायत) के संबंधित चार मतदान केन्द्रों में एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल के आदेश से 20.07.2016 द्वारा किरतपुर प्रखण्ड के सभी 08 पंचायतों के 96 मतदान केन्द्रों पर तथा बिरौल प्रखण्ड के पंचायत बिरौल के मतदान केन्द्र संख्या 325 पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लगायी गई है।
विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस हेतु सम्पूर्ण किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड क्षेत्र को क्रमशः 01/01/01 सुपर जोन, 02/0/01 क्यू0आर0टी0 जोन एवं 03/01/01 जोन क्षेत्र तथा 08/01/02 सेक्टर में बाँटा गया है। इसके अतिरिक्त किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के लिए क्रमशः 29/01/02 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल तद्नुसार कुल 32 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल में पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल आपस में मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगें।
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी वर्ग विशेष या समूह द्वारा मतदाताओं को किसी तरह डराने या धमकाने की घटना नहीं घटे और लोग निर्भीक होकर मतदान केन्द्र पर पहुँचकर अपने मताधिकार का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग कर सके। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्ग के मतदाताओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सभी श्रेणी के दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मतदान कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान विशेषतः मतदान के दिन अपने मोबाईल फोन को सतत् क्रियाशील अवस्था में रखेंगे अर्थात उनका मोबाईल स्वीच आॅन एवं पूर्णतः चार्ज्ड होना चाहिए। साथ ही निदेशानुसार जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या – 06272-240600 पर काॅल कर अथवा श्री रमेश चन्द्र चैधरी, नोडल पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाईल नम्बर – 9431832769 पर एस0एम0एस0 के माध्यम से अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराते रहेंगे।
मतदान केन्द्र पर मतदान की गोपनीयता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ ई0भी0एम0 (बैलेट यूनिट) होगा एवं जहाँ मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे होंगे वहाँ पुलिस या सशस्त्र बल एवं उनके कोई पदाधिकारी नहीं जाएँ। मतदाता द्वारा मतदान करने के समय फोटो लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पास धारण करने वाले प्रेस छायाकारों को भी मतदान कक्ष के अन्दर जाने की अनुमति नहीं होगी। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ सुरक्षा कर्मी अथवा समर्थक किसी भी परिस्थिति में मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करेंगे। मतदान की गोपनीयता भंग करने वालों के विरूद्ध तत्क्षण विधि सम्मत कार्रवाई की जायगी।
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावकारी कदम है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर, उनके पद अथवा प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए बिना बेहिचक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों द्वारा प्रयुक्त वाहनों के अतिरिक्त चुनाव अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकत्र्ता निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दिये गये परमिट के आधार पर ही वाहनों का उपयोग कर सकेंगे कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को आने साधन या वाहन से मतदान कराने हेतु नहीं लायेंगे।
निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न सभी पदाधिकारी/दण्डाधिकारी/मतदान कर्मी निर्वाचन आयोग के उस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करेंगे जिसके अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम का उपयोग नहीं किया जाना है।
मतदान के लिए प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं तीन मतदान अधिकारी रखे गये है। किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या क्रमषः 96/01/04 तद्नुसार कुल 101 मतदान केन्द्र है। अतः कुल 101 मतदान केन्द्रों के लिए 101 मतदान दलों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षित पीठासीन एवं मतदान अधिकारी रखे गये है।
मतदान दल का डिस्पैच केन्द्र एवं रात्रि विश्राम स्थल निम्नवत् बनाया गया हैः-
प्रखण्ड मतदान दलों के डिस्पैच केन्द्र का नाम एवं स्थल डिस्पैच केन्द्र में योगदान की तिथि एवं समय मतदान कर्मियों का रात्रि विश्राम स्थल
किरतपुर गाँधी कोसी प्रादेशिक उच्च विद्यालय, रसियारी, प्रखण्ड किरतपुर 26.07.2016 को 08.00 बजे पूर्वाह्न गाँधी कोसी प्रादेशिक उच्च विद्यालय, रसियारी, प्रखण्ड किरतपुर
बिरौल निर्वाचन कार्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय, बिरौल 26.07.2016 को 08.00 बजे पूर्वाह्न प्रखण्ड परिसर, बिरौल
बहादुरपुर प्रखण्ड मुख्यालय, बहादुरपुर 26.07.2016 को 08.00 बजे पूर्वाह्न मनरेगा भवन, बहादुरपुर
सभी मतदान कर्मी निर्धारित तिथि को विनिर्दिष्ट स्थानों पर योगदान कर अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे, तत्पश्चात् उन्हें संबंधित मतदान केन्द्र की जानकारी दी जायगी। जिसके अनुसार वे सामग्री वितरण केन्द्र पर जाकर अपनी उपस्थिति अंकित कर नियत स्थान पर बैठेंगे। सुरक्षित पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था अलग से की गई है जहाँ उनकी उपस्थिति ली जायगी। योगदान के पश्चात् मतदान दलों के बीच मतदान सामग्री के वितरण का कार्य दिनांक 26.07.2016 को ही सम्पादित किया जाएगा। तीनों प्रखण्ड के सभी मतदान कर्मी अपने वर्णित स्थल पर रात्रि विश्राम करेंगे और दिनांक 27.07.2016 को विषेष सामग्री एवं वाहन प्राप्त करेंगे। वे दिनांक 27.07.2016 को संध्या 08.00 बजे तक मतदान केन्द्र पहुँच जायेंगे। सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केन्द्र पर पहुँचकर इस आशय की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से देंगे।
सभी पीठासीन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतदान के दिन अलग-अलग निर्धारित समय पर जिला नियंत्रण कक्ष को अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में सूचित करेंगे। इसके तहत प्रातः 07.00 बजे मतदान के प्रारम्भ होने, पूर्वाह्न के 12.00 बजे एवं अपराह्न के 03.00 बजे मतदान प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालित होने तथा संध्या 05.00 बजे एवं यदि मतदान केन्द्र पर पंक्ति में मतदाता हों तो 06.00 बजे संध्या शान्तिपूर्ण ढ़ंग से एवं समयानुसार निर्वाचन सम्पन्न हाने से संबंधित सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।
यदि किसी अपरिहार्य कारणवश किसी मतदान दल के पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र पर नहीं पहुँच पाते है या अस्वस्थता के कारण चुनाव कार्य करने में असमर्थ पाये जाते है तो गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दलों की यह जिम्मेवारी होगी कि वे इसकी सूचना अपने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को देंगे। निर्वाची पदाधिकारी-सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, से इस आशय की सूचना प्राप्त कर सुरक्षित पीठासीन/मतदान अधिकारी में से अनुपस्थित पीठासीन/मतदान पदाधिकारी के स्थान पर प्रतिनियुक्त कर उन्हें मतदान केन्द्र तक पहुँचने की व्यवस्था करेंगे एवं इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भी देंगे।
संबद्ध मतदान केन्द्रों पर ई0भी0एम0, पेपर सील एवं अन्य विहित मतदान सामग्री पहुँचाने एवं सभी मतदान केन्द्रों एवं उनके आस-पास विधि – व्यवस्था बनाये रखने तथा मतदान समाप्ति के बाद के बाद निर्धारित बज्रगृह में ई0भी0एम0 को पहुँचाने हेतु गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल गठित किया गया है। किरतपुर प्रखण्ड के लिए जनता उच्च विद्यालय, षिवनगरघाट, घनष्यामपुर, बिरौल प्रखण्ड के लिए निर्वाचन कार्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के लिए ट्राईसेम भवन, प्रखण्ड मुख्यालय, बहादुरपुर में बज्रगृह बनाया गया है। किरतपुर, बिरौल, बहादुरपुर प्रखण्ड के 08/01/02 पंचायतों के लिए कुल 29/01/02 गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
किरतपुर प्रखण्ड के गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल के दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल जनता उच्च विद्यालय, शिवनगर घाट, घनष्यामपुर (गष्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र) में, बिरौल प्रखण्ड के गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल के दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल निर्वाचन कार्यालय, प्रखण्ड मुख्यालय, बिरौल (गष्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र) में एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल के दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रखण्ड मुख्यालय, बहादुरपुर (गष्ती दलों के डिस्पैच केन्द्र) में दिनांक 27.07.2016 को 07.00 बजे पूर्वाह्न में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे जहाँ पुलिस पदाधिकारी एवं गश्ती दण्डाधिकारी का आपस में सम्पर्क होगा और उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)-सह- जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा। किरतपुर प्रखण्ड के गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी जनता उच्च विद्यालय, षिवनगर घाट, घनष्यामपुर, बिरौल प्रखण्ड के गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय, बहादुरपुर में अवस्थित वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त करेंगे तप्तश्चात किरतपुर प्रखण्ड के पी0सी0सी0पी0 जनता उच्च विद्यालय, षिवनगर घाट, घनष्यामपुर, बिरौल प्रखण्ड के पी0सी0सी0पी0 प्रखण्ड मुख्यालय, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के पी0सी0सी0पी0 प्रखण्ड मुख्यालय, बहादुरपुर से ई0भी0एम0 इत्यादि प्राप्त कर अपने दल के साथ संबंधित मुख्यालय को प्रस्थान करेंगे।
मतदान केन्द्रों पर ई0भी0एम0 एवं पेपर सील इत्यादि गश्ती दल को ही उपलब्ध कराना है अतः गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल मतदान के दिन दिनांक 28.07.2016 को मतदान प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को ई0भी0एम0, पेपर सील आदि हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि मतदान प्रारंभ होने में कोई विलम्ब न हो। मतदान के दिन प्रातः 05.00 बजे से ही गश्ती दल अपने निर्धारित मतदान केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्र में लगातार गश्त लगाते रहेंगे तथा विभिन्न मतदान केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सूचनायें विहित प्रपत्र में अंकित करते रहेंगे। यह प्रक्रिया मतदान समाप्ति तक जारी रहेगी। गश्ती दल दण्डाधिकरी लगातार भ्रमणशील रहेंगे तथा उन्हें आवंटित मतदान केन्द्रों पर यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो तत्काल उसका निदान करेंगे। गश्ती दल दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अतिसंवेदनशील/संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।
मतदान समाप्ति के पश्चात् सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों के मतपेटिका एवं अन्य विहित कागजात पीठासीन पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी के साथ दिनांक 28.07.2016 को रात्रि तक निर्धारित बज्रगृह में जमा करायेंगे। तत्पश्चात् विहित प्रपत्र में इस आशय का प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी को प्रस्तुत करते हुए जिला नियंत्रण कक्ष को भी सूचित करेंगे। गश्ती-सह- मतपेटिका संग्रहण दल मतदान के तिथि 30.05.2016 की रात्रि में ही ई0भी0एम0 को बज्रगृह में पहुँचा कर आवंटित वाहन को संबंधित वाहन कोषांग में जमा करायेंगे तदोपरान्त ही मतदान से संबंधित उनका चुनावी उत्तरदायित्व पूर्ण माना जायेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल का मुख्य कार्य चुनाव के समय अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना है। उन्हें विशेष रूप से देखना है कि जहाँ कुछ असामाजिक तत्व अनुचित रूप से मतदान करना या कराना चाहते है या वैध मतदाता को मत डालने में अवरोध उत्पन्न करते है, वहाँ उनके प्रयत्न नाकाम हो तथा ऐसे अवांछित तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई हो। इसके लिए उचित होगा कि मतदान के दिन वे सम्बद्ध मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में सघन गश्ती करना सुनिश्चित करें। मतदान के दिन गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल को यह सुनिश्चित कर लेना है कि सभी मतदान केन्द्रों पर निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो गया है या नहीं। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर वे अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित सेक्टर पदाधिकारी/जोनल पदाधिकारी एवं जिला नियंत्रण कक्ष को देना सुनिश्चित करेंगे।
किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को एक सेक्टर का रूप देते हुए सेक्टर दण्डाधिकारी तथा सम्बद्ध सेक्टर हेतु पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। किरतपुर प्रखण्ड हेतु 08 सेक्टर, बिरौल प्रखण्ड हेतु 01 सेक्टर तथा बहादुरपुर प्रखण्ड के लिए 02 सेक्टर का गठन किया गया है। सेक्टर पदाधिकारी को अपने दायित्वों के संबंध में विस्तृत रूप से जिला स्तर पर मार्ग दर्शन दिया जा चुका है। निर्वाचन के दिन सेक्टर दण्डाधिकारी का दायित्व मुख्य रूप से अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सम्बद्ध मतदान केन्द्रों से प्राप्त हो रहे विभिन्न प्रकार की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना है एवं उससे संबंधित सूचनायें जिला स्तर पर गठित जिला नियंत्रण कक्ष को लगातार देते रहना है। सेक्टर दण्डाधिकारी मतदान की तिथि 28.07.2016 की रात्रि में सभी सम्बद्ध गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल द्वारा बज्रगृह में ई0भी0एम0 को जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात इस आशय की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में देते हुए ही मतदान से संबंधित उनका चुनावी उत्तरदायित्व पूर्ण माना जायेगा। ऐसा नहीं किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
मतदान के दिन सेक्टर दण्डाधिकारी का उत्तरदायित्व काफी महत्वपूर्ण होता है उन्हें अपने सेक्टर में अवस्थित सभी मतदान केन्द्रों के बीच अपनी भ्रमणशीलता की बारम्बारता बनाये रखनी है। सेक्टर दण्डाधिकारी लगातार अपने सेक्टर में अवस्थित गश्ती दण्डाधिकारियों एवं पीठासीन पदाधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखेंगे ताकि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की किसी भी संभावना को सतर्कतापूर्वक रोका जा सकें।
गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल एवं सेक्टर के कार्यो के पर्यवेक्षण करने के साथ ही मतदान को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था पर सत्त निगरानी रखने हेतु किरतपुर में 03, बिरौल में 01 एवं बहादुरपुर में 01 जोनल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त तीनों प्रखण्डों में 01/01/01 सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं 02/0/01 क्यू0आर0टी0 जोन बनाये गये है।
जोनल दण्डाधिकारी अपने निर्धारित क्षेत्र के अन्तर्गत मतदान कार्यो के सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे। वे अपने-अपने क्षेत्र के सेक्टर दण्डाधिकारी/गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल के गमनागमन पर सतत् निगरानी रखेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि सेक्टर दण्डाधिकारी/गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल अपने कत्र्तव्यों का पालन निष्पक्षता कर रहे है। सुपर जोनल दण्डाधिकारी उनके कार्यो पर सतत् निगरानी रखेंगे। कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना प्राप्त होने पर तुरंत घटना स्थल पर पहुँचेंगे एवं जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे।
जोनल दण्डाधिकारी मतदान की तिथि 28.07.2016 की रात्रि में सेक्टर दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में सभी सम्बद्ध गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल द्वारा बज्रगृह में ई0भी0एम0 को जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी सम्बद्ध गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल द्वारा बज्रगृह में सकुशल सभी ई0भी0एम0 के जमा कराये जाने के बाद इस आशय की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में देते हुए मतदान से संबंधित उनका चुनावी उत्तरदायित्व पूर्ण माना जायेगा। ऐसा नही किये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
मतदान निर्धारित समय पूर्वाह्न 07.00 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगा परन्तु किन्ही कारणों से मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी मतदाता यदि मतदान देने हेतु कतार में खड़े हों तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी कतार में खड़े मतदाता को पहले से नम्बर दी हुई पर्ची उपलब्ध करायेंगे। एक नम्बर की पर्ची कतार में खड़े अन्तिम मतदाता को दी जायेगी।
मतदान के लिए मतपत्र जारी करने से पूर्व मतदाताओं की पहचान करना आवश्यक है। मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथा निर्देशित अभिलेखों, कागजात/प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान सुनिश्चित करायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन – 2016 के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं के पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में फोटो पहचान पत्र को आधार माना गया है।
किरतपुर, बिरौल एवं बहादुरपुर प्रखण्ड में दिनांक 28.07.2016 को होनेवाले मतदान हेतु प्रचार अभियान दिनांक 26.05.2016 को संध्या 05.00 बजे समाप्त हो जायगा। प्रचार अभियान की समाप्ति से लेकर मतदान की समाप्ति तत्पश्चात् ई0भी0एम0 के बज्रगृह तक पहुँचाये जाने तक समय निर्वाचन एवं विधि-व्यवस्था की दृष्टिकोण से काफी संवदेनशील एवं महत्त्वपूर्ण है। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्धेश्य से विभिन्न हथकण्डे जैसे राशि का प्रलोभन, शराब का वितरण एवं हथियारों का भय दिखाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किये जाने की आशंका रहती है। सीमावत्र्ती जिले के अपराधी भी प्रखण्ड की सीमा में प्रवेश कर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न कर सकते है। मतदान कर्मियों एवं गश्ती-सह- मतपेटिका संग्रहण दलों का आवागमन भी इस अवधि में चरमोत्कर्ष पर रहता है।
उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्वाचन की प्रक्रिया को स्वच्छ, भयमुक्त एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एक प्रभावकारी उपाय के रूप में चेक पोस्टों की महती भूमिका होती है। इस हेतु प्रखण्ड की सीमा में अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने एवं परमिट युक्त वाहनों की सघन जाँच करने के लिए कई चेक प्वाइंट बनाये गये है। इस चेक प्वाइंटों पर पुलिस पदाधिकारी की अधीन समुचित संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्त परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, दरभंगा द्वारा की जायेगी।
उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल का यह कत्र्तव्य होगा कि मतदान के दिन चुनाव में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं प्रेक्षकों के वाहन एवं विधिवत अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के वाहन का गमनागमन न हो यह सुनिश्चित करेंगे। चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी सभी वाहनों की गहन जाँच सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी तबके के व्यक्ति अवैध शस्त्रों के साथ गतिशील नहीं हो। अनधिकृत वाहनों के पकड़े जाने पर उसे संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया जायेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इन चेक प्वाइंटों पर ड्राप गेट बनाना सुनिश्चित करेंगे।
सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में मतदान का दिन सबसे महत्त्वपूर्ण होता है। मतदान की तिथि 28.07.2016 को तीनों प्रखण्ड से निर्वाचन एवं विधि – व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने तथा संकलित सूचनाओं को विहित प्रपत्र में राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करने हेतु समाहरणालय परिसर, लहेरियासराय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या – 06272-240600 है।
मतदान के दिन जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसमें प्रतिनियुक्त कर्मी का दायित्व होगा कि वे मतदान दल एवं गश्ती सह मतपेटिका संग्रहण दल के अपने निर्धारित स्थल पर पहुँचने एवं मतदान के पश्चात् वापस बज्रगृह में ई0भी0एम0 के जमा कराने से संबंधित सूचना संकलित करेंगे एवं किसी प्रकार की अप्रिय सूचना प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) -सह – जिला दण्डाधिकारी को सूचित करेंगें।
निर्वाचन प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु प्रखण्ड स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक 26.07.2016 के प्रातः 07.00 बजे से लेकर दिनांक 28.07.2016 के रात्रि तक कार्यरत रहेगा। किरतपुर प्रखण्ड स्थित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 9431818211, बिरौल प्रखण्ड स्थित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 9431818555 एवं बहादुरपुर प्रखण्ड स्थित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या – 9431818201 है।

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