Home मुख्य उच्चतम न्यायालय का आदेश कंसी पंचायत यथास्थिति बनी रहेगी। Voice of Darbhanga
मुख्य - December 20, 2016

उच्चतम न्यायालय का आदेश कंसी पंचायत यथास्थिति बनी रहेगी। Voice of Darbhanga

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दरभंगा : सदर प्रखंड के कंसी पंचायत के मुखिया पद पर विभा देवी बनी रहेगी. सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आवेदक की ओर से दाखिल आई0 ए0 नम्बर 3/4 -2016 में विपक्षी द्वारा दायर स्पेशल लीभ अपील ( उ ) ठ0 ( र ) 32880, – 32881 / 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 नम्बर 2016 के निर्णय के संबंध में सुस्पष्ट आदेश पारित किया है. उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को इस मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को यथा स्थिति बहाल रखते हुए आदेशित किया है कि विभा देवी कंसी पंचायत के मुखिया पद पर बनी रहेगी. अदालत ने इसकी पून: सुनवाई हेतु 14 फरवरी 17 की तिथि तय करते हुए नोटिश निर्गत करने का आदेश पारित किया है. गौरतलब है कि कंसी पंचायत के मुखिया पद के निर्वाचन विवाद को लेकर दाखिल याचिका में 18 अक्टूबर 2016 को पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एकबाल अहमद अंसारी और चक्रधारी शरण सिंह के डिभीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध उषा देवी ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल किया था. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 18 नम्बर 2016 को सुनवाई के बाद निर्णय पारित कर याचिका निष्पादित कर दिया था. सर्वोच्च अदालत के उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में विभा देवी की ओर से आई0 ए0 नम्बर 3/4 – 2016 दाखिल किया गया. जिसमें सर्वोच्च अदालत ने यह सुस्पष्ट आदेश पारित किया है.

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