
आर्म्स एक्ट और एटीएम फ्रॉड मामले में दोषी को तीन साल कैद, दस हजार जुर्माना।
दरभंगा: सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आदिदेव की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के मधुबन कांटी निवासी उमाशंकर सहनी के पुत्र पप्पू कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि यह सजा आर्म्स एक्ट और एटीएम फ्रॉड से जुड़े मामले में दी गई है। वहीं इसी केस में शामिल दूसरे आरोपी आदित्य कुमार उर्फ गोलू को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष से जुड़े एपीपी दिलीप कुमार साह ने जानकारी दी कि 11 अगस्त 2023 को लहेरियासराय थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि रहमगंज मोहल्ला स्थित एटीएम के पास कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी कर पप्पू कुमार और आदित्य कुमार को पकड़ा।

तलाशी में पप्पू कुमार के पास से एक देशी कट्टा, 54 एटीएम कार्ड और एक लाख दस हजार रुपये नकद बरामद हुए थे। वहीं आदित्य के पास से 20 एटीएम कार्ड जब्त हुए थे। इस मामले में लहेरियासराय थाने में कांड सं. 399/23 दर्ज की गई थी।

मामले का विचारण सत्रवाद सं. 733/23 के तहत चला। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने पप्पू कुमार को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
लोक अभियोजक ने कहा कि यह फैसला साफ संदेश है कि हथियारबंदी और आर्थिक अपराधों में लिप्त अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

