
आर्म्स एक्ट मामले में युवक को तीन साल की सजा।
दरभंगा: नवम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार रितेश की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में समस्तीपुर जिला के वारिसनगर थाना क्षेत्र के डरसूर निवासी रवीन्द्र कुमार सिंह को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक राव ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मार्च 2000 को होली के अवसर पर गश्ती से लौट रहे हायाघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बांसडीह के निकट स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे।

थानाध्यक्ष के स्वलिखित बयान पर हायाघाट थाने में कांड संख्या 9/2000 दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 26(1) के तहत दोषी मानते हुए दोनों धाराओं में तीन-तीन वर्ष की सजा तथा दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


