
दरभंगा कोर्ट: जानलेवा हमला, हत्या व अपहरण के मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज।
दरभंगा: सिविल कोर्ट दरभंगा ने जघन्य अपराधों के कई मामलों में आरोपीयों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय ने कमतौल थानाकांड 205/24 (जानलेवा हमला) के आरोपी वाजितपुर निवासी मो. नसीमुद्दीन की अग्रिम जमानत तथा मनीगाछी थानाकांड 129/25 (महिला अपहरण) के आरोपी भंडारिसिम गांव के रिशी कुमार की अग्रिम जमानत ठुकरा दी।
अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार हत्या (बहादुरपुर थानाकांड 509/24) के आरोपी घनशयामपुर के महथवार निवासी प्रेम प्रकाश झा उर्फ चंदन झा की नियमित जमानत खारिज की। उसी अदालत ने धान गवन मामले (बाजितपुर थानाकांड 57/25) में मांऊवेहट पैक्स अध्यक्ष साजदा खानम व प्रबंधक जियाउर्रहमान की नियमित जमानत याचिकाएं भी अस्वीकार कर दीं।

एडीजे नागेश प्रताप सिंह ने जान मारने की नियत से फायरिंग (कमतौल थानाकांड 208/25) के आरोपी नवटोलिया के मुरारी कुमार उर्फ मुरारी यादव की नियमित जमानत खारिज कर दी। पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने कहा, “जघन्य अपराधों में तत्काल जमानत न मिलने से अपराध दर घटी है।”

