Home Featured नशीली दवा कारोबार के जुर्म में दस वर्ष कैद एवं एकलाख अर्थदंड की सजा।

नशीली दवा कारोबार के जुर्म में दस वर्ष कैद एवं एकलाख अर्थदंड की सजा।

दरभंगा: सिविल कोर्ट के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सहारा इंडिया गली दोनार के मो राजिक को नशीली दवा कारोबार के जुर्म में दस साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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एनडीपीएस के स्पेशल पीपी चमकलाल पंडित ने बताया कि मो राजिक के मकान से 23 मई 2021 को नशा में उपयोग करने वाली दवा भारी मात्रा में बरामद हुई है। इसे लेकर बेंता ओपी के सअनि उमेश उरांव की सूचना पर लहेरियासराय थाना में प्राथमिकी संख्या दर्ज की गई थी।

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अभियोजन पक्ष से छह गवाहों की गवाही करायी गयी। न्यायाधीश पांडेय ने मंगलवार को दस साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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