
पत्रकार पर जानलेवा हमला मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज।
दरभंगा: पत्रकार कैलाश ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े मामले में फेकला थाना क्षेत्र के चक्का गांव निवासी आरोपी शिव शक्ति ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने आरोपी की याचिका का जोरदार विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि शराबबंदी के बावजूद आरोपी के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी, जिसकी खबर संबंधित पत्रकार ने प्रकाशित की थी। इसी प्रतिशोध में आरोपी ने पत्रकार पर दो राउंड फायरिंग कर हत्या का प्रयास किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने फेकला थाना कांड संख्या 66/25 में दर्ज आरोपी शिव शक्ति ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी।


