
रोड़ेबाजी में राहगीर की मौत के मामले में एक दोषी करार।
दरभंगा: बहेड़ी थाना क्षेत्र में रोड़ेबाजी के दौरान राहगीर की मौत के मामले में सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत ने अभियुक्त मो. आजाद को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा की अवधि निर्धारित करने के बिंदु पर सुनवाई एवं निर्णय के लिए 25 अगस्त की तिथि तय की है।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 13 जून 2024 की रात करीब नौ बजे बहेड़ी में एक मकान की छत से अभियुक्त द्वारा रोड़ेबाजी की गई थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बहेड़ी निवासी राजकपुर शर्मा के सिर में पत्थर लग गया। गंभीर रूप से घायल राजकपुर शर्मा को तत्काल बहेड़ी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया। डीएमसीएच में उपचार के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मृतक के चचेरे भाई सुरेश शर्मा के आवेदन पर बहेड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने करीब दो माह में अनुसंधान पूरा कर अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दिलीप कुमार साह ने अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक समेत कुल सात गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने बुधवार को मो. आजाद को दोषी करार दिया। अब 25 अगस्त को अदालत अभियुक्त की सजा की अवधि निर्धारित करेगी।


